
संभल में बुलडोजर कार्रवाई जारी, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच दो और मकान ढहाए
यूपी के संभल जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। थाना असमोली क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग में तालाब की भूमि पर बने दो अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। जबकि एक मकान स्वामी को कुछ दिन की मोहलत दी गई है।
यूपी के संभल जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। थाना असमोली क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग में तालाब की भूमि पर बने दो अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। जबकि एक मकान स्वामी को कुछ दिन की मोहलत दी गई है। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद रही। राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज गाटा संख्या 682 (कुल 880 वर्ग मीटर) भूमि पर असरार, अबरार हुसैन और बाबू द्वारा वर्षों से अवैध कब्जा कर मकान बनाए गए थे।
अतिक्रमण चिह्नित होने के बाद नोटिस जारी किए गए, लेकिन निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाया गया। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पांच नवंबर 2024 को अवैध कब्जा चिह्नित किया गया था। इसके बाद 14 नवंबर को मस्जिद कमेटी और तीनों भाइयों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद चार फरवरी 2025 को अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया।
मंगलवार सुबह करीब नौ बजे प्रशासनिक टीम चार बुलडोजरों के साथ गांव पहुंची। इस दौरान मस्जिद के मौलाना और उनके दो भाइयों ने मकान स्वयं तोड़ने के लिए समय मांगा और हथौड़ी-छीनी से तोड़फोड़ भी शुरू की, लेकिन निर्माण मजबूत होने के कारण सफल नहीं हो सके। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से दो मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जीशान पुत्र बाबू ने छोटे बच्चों और वैकल्पिक आवास न होने का हवाला देते हुए मकान स्वयं हटाने के लिए पांच दिन का समय मांगा है।
मानवीय आधार पर उसे अंतिम अवसर दिया गया है। तय समय में कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के दौरान चार थानों की पुलिस, करीब 100 पुलिसकर्मी, आरआरएफ प्लाटून, एलआईयू और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई।
मदरसा पहले ध्वस्त, मस्जिद का शेष हिस्सा अगली कार्रवाई में ढहेगा
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गांव में अवैध रूप से बना मदरसा पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। गौसुलबरा मस्जिद का कुछ हिस्सा अभी शेष है। उसके मजबूत ढांचे को हटाने के लिए हाइड्रा बुलडोजर मंगवाया गया है और अगले पांच से छह दिनों में शेष निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी।
तालाब और ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण अवैध: सीओ
असमोली सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि तालाब और ग्राम सभा की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अवैध है। पहले मदरसा और मस्जिद से जुड़े अतिक्रमण हटाए गए, अब तालाब की जमीन पर बने अवैध मकानों पर कार्रवाई की गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की गई थी।
तीन दिन से लगातार कार्रवाई में प्रशासन
संभल प्रशासन पिछले तीन दिनों से अवैध अतिक्रमण और अनियमितताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। चार जनवरी को सलेमपुर सलार में ग्राम पंचायत की भूमि पर बने मदरसे को ध्वस्त किया गया। पांच जनवरी को जिलेभर में 101 स्थानों पर बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। मंगलवार को राया बुजुर्ग में तालाब की भूमि से अवैध मकानों को हटाया गया।





