Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़UP Prayagraj Authority to legalize illegal Constructions with 50 percent Payment to be made

यूपी में अब अवैध निर्माणों को किया जाएगा वैध, करना होगा ये काम

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) विभिन्न योजनाओं के लिए शहर से सटे ग्रामीण इलाके में जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा है। पीडीए जमीन अधिग्रहण कर कोई योजना बनाता है तो इसका लाभ आसपास अवैध निर्माण करने वालों को भी मिलेगा।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, प्रयागराजSat, 31 Aug 2024 05:26 AM
share Share

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) विभिन्न योजनाओं के लिए शहर से सटे ग्रामीण इलाके में जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा है। पीडीए जमीन अधिग्रहण कर कोई योजना बनाता है तो इसका लाभ आसपास अवैध निर्माण करने वालों को भी मिलेगा। अवैध प्लॉटिंग में जमीन खरीदकर बनाए गए मकान भी वैध होंगे, लेकिन इसके लिए 50 फीसदी कीमत चुकानी होगी।

पीडीए जमीन अधिग्रहण को लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। एयरपोर्ट के आसपास और गंगापार के सोरांव क्षेत्र में जमीन लेने की योजना है। इन्हीं क्षेत्र में जमकर अवैध प्लॉटिंग हुई है। पीडीए ने कई निर्माणों को तोड़ दिया। इसके बावजूद काफी घर बन गए। तैयार हो रहे प्रस्ताव में अधिग्रहण के लिए चिह्नित जमीन के आसपास ही अवैध प्लॉटिंग हुई है। पीडीए अवैध प्लॉटिंग वाले खाली हिस्से को भी अधिग्रहण करेगा।

ये भी पढ़े:'तुम्‍हारी बेटी की लाश डाक बंगले में..', प्रेमी ही कातिल; लव अफेयर का खौफनाक अंत

प्लॉटिंग वाले खाली जमीन में बने मकान पीडीए की मांग के अनुरूप राशि का भुगतान करेंगे तो उनको भी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना में अवैध मकान वैध हो जाएगा। पीडीए के ओएसडी आलोक पांडेय ने प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से जमीन अधिग्रहण की गाइडलाइन के अनुसार ही जमीन का अधिग्रहण होगा। अवैध मकान या कॉलोनीवैधहोसकेंगी।

अभी तक प्रशासन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर रहा था। ऐसे में कई अवैध कॉलोनियों में बने घरों में रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब अवैध मकान और कॉलोनी वैध हो पाएंगी। इसके लिए प्रशासन काम कर रहा है और पीडीए जल्द इन्हें वैध करने की प्रक्रिया शुरू करवाएगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें