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मुखबिरी के शक में हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद, दो को तीन-तीन साल की सजा

मुखबिरी के शक में हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद, दो को तीन-तीन साल की सजा

संक्षेप:

दस वर्ष पूर्व प्रतिबंधित पशु काटने की मुखबिरी के शक में ग्रामीण की घर से खींच कर हत्या कर देने व बीच बचाव करने वाले दो लोगों को घायल कर देने के पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटि ने सभी को जुर्माना समेत उम्रकैद की सजा सुनाई।

Dec 12, 2025 08:14 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, पीलीभीत
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दस वर्ष पूर्व प्रतिबंधित पशु काटने की मुखबिरी के शक में ग्रामीण की घर से खींच कर हत्या कर देने व बीच बचाव करने वाले दो लोगों को घायल कर देने के पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटि ने सभी को जुर्माना समेत उम्रकैद की सजा सुनाई। दो दोषियों को आयुध अधिनियम के तहत अर्थदंड सहित तीन-तीन साल की सजा सुनाई।

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पूरनपुर थाना क्षेत्र के ढक्काचांट की शहबुन्निशा ने तहरीर में बताया था कि कुछ वर्ष पूर्व गांव निवासी शहीदा को प्रतिबंधित पशु का वध करने के आरोप में वन विभाग ने पकड़ा था। इसकी मुखबिरी के शक में शहीदा व उसके साथी साजिद, राशिद, आरिफ और वाजिद उसके पति से रंजिश मानने लगे। 24 जून 2015 को सभी उसके घर के बराबर में प्रतिबंधित पशु काट रहे थे।

उसके पति ने मना किया तो वह लोग भड़क गए और 25 जून 2015 को घर में घुसकर गाली गलौज करते उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने राशिद, सईदा को 34-34 हजार और साजिद, वाजिद व आरिफ को 30-30 हजार जुर्माना समेत उम्र कैद की सजा सुनाई। खालिद व आसिफ को तीन-तीन साल की सजा से दंडित किया।

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सजा का ऐलान होते ही परिजनों की आंखों से छलके आंसू

पशु तस्करी में मुखबिरी के शक में पनपी दुश्मनी में हुई किसान की हत्या के बाद पुलिस की विवेचना में सामने आए तथ्यों के बाद आरोपियों को सजा मिल पाई है। सजा पाए गए राशिद,वाजिद,साजिद और आरिफ चारों सगे भाई हैं। कोर्ट परिसर में न्यायधीश द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय पालिका पर भरोसा जताया है।

25 जून 2015 को पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ढक्काचांट में किसान वकील खां की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर उसके पड़ोसी और रिश्तेदार थे। घटना में मृतक वकील खां के दो भतीजे और एक भांजा भी घायल हुए थे। हत्या की आशंका के चलते मृतक वकील खां ने पूरनपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर देने के दौरान कार्रवाई होती,इससे पूर्व ही दोपहर में एक बजे उनकी हत्या कर दी गई। तहरीर देने से एक दिन पूर्व 24 जून की रात भी सईदा, वाजिद, आरिफ, राशिद, साजिद और शाहिद ने बुधवार रात मंगलवार को भी दोनों पक्ष में कहासुनी हुई थी।

फायरिंग में वकील खां के पुत्र 19 वर्षीय आमिर खां, चचेरे भतीजे 32 वर्षीय अतीक खां और भांजे 28 वर्षीय मोहम्मद नूर को घायल हो गए। हत्या के बाद पूरनपुर पुलिस ने मृतक की पत्नी शाहबुनिशा की ओर से पांच लोगों के खिलाफ एक राय होकर फायरिंग करने, पति वकील की गोली मारकर हत्या करने, तीन को घायल करने और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सुजा सुनाई। सजा के दौरान आरोपी भी कोर्ट में मौजूद थे। इसके अलावा मृतक के परिजन भी मौजूद थे। मृतक के परिजनों ने सजा सुनाए जाने के बाद न्यायपालिका पर भरोसा जताया तो वहीं आरोपी पक्ष के चेहरे उतर गए।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
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