
बेटी के हत्यारोपी माता-पिता को आजीवन कारावास, तीन सगे भाइयों के खिलाफ नहीं मिले सबूत
यूपी के मैनपुरी में अपनी पुत्री की गला घोंटकर हत्या करने वाले दंपति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में मृतका के तीन भाई भी आरोपी बनाए गए थे।
यूपी के मैनपुरी में अपनी पुत्री की गला घोंटकर हत्या करने वाले दंपति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में मृतका के तीन भाई भी आरोपी बनाए गए थे। जिन्हें साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। ऑनर किलिंग में ये हत्या की गई थी। मृतका प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी लेकिन परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे।
भोगांव कोतवाली क्षेत्र के हविलिया निवासी चौकीदार मनोज कुमार पुत्र लालमन कठेरिया ने तहरीर देकर गांव के ही आरोपियों पर युवती की गला दबाकर हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। 19 जनवरी को युवती की हत्या हुई और पुलिस ने 20 जनवरी को अशोक यादव पुत्र कायम सिंह निवासी मौजेपुर, रामदेवी पत्नी अशोक यादव, अवनीश यादव, अनुज, अमित पुत्रगण अशोक यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद इन सभी आरोपियों के खिलाफ 19 अप्रैल 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
तीन भाइयों को किया गया बरी
डीजे चतुर्थ कोर्ट के न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई पूरी की और आरोपी दंपति अशोक और उसकी पत्नी रामा देवी को पुत्री की हत्या करने का दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। शेष तीन आरोपी अमित, अनुज और अवनीश को साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष करार दिया गया है।
ये था पूरा मामला
मृतक युवती ज्योति के पास निवासी युवक से प्रेम करती थी। युवती अपने प्रेमी युवक से शादी भी करना चाहती थी लेकिन परिवारीजन इससे खुश नहीं थे। इसीलिए दंपति ने युवती की हत्या कर गांव के पास ही मैदान में गड्ढा खोदकर शव दबा दिया था। लेकिन पुलिस ने शव बरामद कर विवेचना की और आरोपियों को दोषी ठहराया।





