
यूपी में सड़क हादसे में मौत पर मुआवजा 5 गुना बढ़ाने की तैयारी, अभी मिलता है इतना
संक्षेप: परिवहन विभाग ने मुआवजा पांच गुना करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यह भी इंतजाम किया जा रहा है कि मृतक के हर आश्रित को मुआवजा राशि का हिस्सा जरूर मिले। वर्ष 2021 में सांत्वना योजना के तहत परिवहन विभाग सड़क हादसे में घायलों को साढ़े बारह हजार रुपये की मदद देगा।
योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों में मृतकों के आश्रित और घायलों को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने जा रही है। घायलों को 50 हजार और मृतक आश्रित को ढाई लाख रुपये मुआवजा देने की तैयारी है। घायलों को अभी साढ़े 12 हजार और मृतक आश्रितों को 50 हजार रुपये मिल रहे हैं।

परिवहन विभाग ने मुआवजा राशि पांच गुना करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यह भी व्यवस्था की जा रही है कि मृतक के हर आश्रित को मुआवजा राशि का हिस्सा जरूर मिले। वर्ष 2021 में सांत्वना योजना के तहत परिवहन विभाग सड़क हादसे में घायलों को साढ़े बारह हजार रुपये की मदद देगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। राशि को काफी कम मानते हुए परिवहन विभाग ने राशि बढ़ाने की पहल की है।
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के मुताबिक घायलों व मृतक आश्रितों के परिवारीजनों को करीब ढाई गुना ज्यादा मुआवजा दिलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में यह भी है कि हादसे में घायल व मृतक आश्रितों को मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के तहत मिलने वाली रकम (पांच लाख से साढ़े सात लाख रुपये तक) भी मिलेगी। यह रकम मुआवजे से अलग होगी। इससे मृतक आश्रितों को करीब साढ़े नौ लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा जिस वाहन से हादसा होता है, उसकी बीमा राशि से भुगतान भी मिलेगा। पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दिलाने के लिए नियमों को शिथिल किया जा सकता है।
सांत्वना योजना में निर्धारित राशि को बढ़ाने की तैयारी
-वर्ष 2025 से एक जनवरी से 31 अगस्त के बीच प्रदेश में 30717 सड़क हादसे हुए।
-इनमें 23712 लोग घायल हुए और 16903 लोगों की मौत हो गई।
-वर्ष 2024 में 31 अगस्त तक 26502 हादसों में 19712 लोग घायल हुए।
-2025 में हादसों की संख्या 815.87%, मौत की संख्या में 18.89%, घायलों की संख्या में 18.7% की वृद्धि हुई।
हादसे में सजा-जुर्माना
-बीएनसी की धारा 281-लापरवाही से गाड़ी चलाना, सजा-6 महीने या 1000 रुपए जुर्माना
-बीएनएस की धारा 125- चोट पहुंचाना, सजा-6 महीने से 2 साल तक सजा और जुर्माना
-बीएनएस की धारा 106-लापरवाही से मृत्यु, सजा-2 साल और जुर्माना





