पति-पत्नी के झगड़े, मानहानि के मामलों में अब सीधे FIR नहीं, DGP राजीव कृष्ण का निर्देश
यूपी डीजीपी ने निर्देश दिया है कि वैवाहिक विवाद, मानहानि और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में अब सीधे एफआईआर दर्ज करने के बजाय परिवाद दाखिल कराया जाए। हाईकोर्ट की आपत्ति और नई दंड संहिता (BNSS) के नियमों के तहत यह कदम उठाया गया है ताकि तकनीकी खामियों का लाभ आरोपियों को न मिल सके।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने प्रदेश की पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार लाते हुए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। अब पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा और मानहानि जैसे मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं करेगी। इसके बजाय, इन मामलों में पीड़ित पक्ष को अदालत में 'परिवाद' (Complaint) दाखिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा व्यक्त की गई कड़ी आपत्ति और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सीधे एफआईआर से आरोपी को मिलता था लाभ
डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जिन अपराधों में कानून के अनुसार केवल परिवाद के आधार पर ही अदालत संज्ञान ले सकती है, उनमें थानों पर सीधे एफआईआर दर्ज करना कानूनी रूप से उचित नहीं है। अक्सर देखा गया है कि सीधे एफआईआर दर्ज होने से कानूनी प्रक्रिया में तकनीकी खामियां रह जाती हैं, जिसका सीधा लाभ आरोपी को मिलता है और पीड़ित को न्याय मिलने में देरी या नुकसान उठाना पड़ता है। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि पुलिस अधिकारी अब ऐसे मामलों में सीधे मुकदमा दर्ज करने से बचें।
बीएनएसएस-2023 और हाईकोर्ट का रुख
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा सीधे एफआईआर दर्ज करने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की विभिन्न धाराओं के तहत कई ऐसे अपराध हैं, जिनमें अदालत तभी संज्ञान लेती है जब पीड़ित स्वयं कोर्ट में परिवाद दाखिल करे। हाईकोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद डीजीपी ने प्रदेश के सभी कप्तानों और थाना प्रभारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं।
इन मामलों में लागू होगी नई व्यवस्था
डीजीपी के निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों में अब परिवाद की व्यवस्था अनिवार्य होगी:
वैवाहिक प्रकरण: दहेज से संबंधित मामले और घरेलू हिंसा।
वित्तीय विवाद: निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (चेक बाउंस आदि)।
विशेष कानून: माइंस एंड मिनरल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
अन्य: पशुओं के साथ क्रूरता और मानहानि के मामले।
पीड़ितों के लिए क्या बदलेगा?
इस नई व्यवस्था से थानों पर बेवजह के मुकदमों का बोझ कम होगा और पुलिस का ध्यान गंभीर अपराधों पर केंद्रित हो सकेगा। वहीं, पीड़ितों को अब सीधे कानूनी विशेषज्ञों की सलाह से कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जिससे मामले की मेरिट कमजोर नहीं होगी। डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जनता को इन कानूनी बारीकियों के बारे में जागरूक करें ताकि न्याय प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
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Yogesh Yadavयोगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।


