प्रेमी की हत्या में युवती के पिता-दो भाई को उम्रकैद, बेटी के कमरे में पकड़कर पीट-पीटकर मारा
प्रेमी की हत्या में युवती के पिता-दो भाई को उम्रकैद की सजा दी गई है। पिता और भाईयों ने प्रेमी को बेटी के कमरे में पकड़कर पीट-पीटकर मार डाला था। बताया गया कि मृतक के महेश की पुत्री से अवैध संबंध थे।

यूपी के बुलंदशहर में एडीजे कोर्ट ने प्रेमिका के साथ रात्रि में पकड़े जाने पर प्रेमिका के परिजनों द्वारा मारपीट कर प्रेमी की हत्या के दोषी पाए जाने पर पिता और दो भाइयों को आजीवन कारावास तथा 51000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि 28 मार्च 2023 को भोजराज सिंह पुत्र डम्बर सिंह निवासी गांव दौरऊ थाना डिबाई ने कोतवाली में तहरीर देकर अवगत कराया कि रात्रि लगभग 2:30 बजे महेश ने उन्हें घर आकर बताया कि उनका बेटा किशन उर्फ कालू उनके घर पड़ा हुआ है उसे उठा लो।
भोजराज सिंह ने अपने बेटे हिमांशु तथा हिरदेश पुत्र भगवान सहाय को महेश के घर जाकर बेहोशी हालत में किशन को लेकर घर पहुंचे। किशन को पानी आदि पिलाकर पूछा तो उसने बताया कि महेश और दो पुत्रों संतोष (सानू) राजकुमार (राजू) ने बुरी तरह उसकी पिटाई की है। किशन की गंभीर हालत देखकर गांव के चिकित्सक को बुलाकर उपचार करने को कहा। चिकित्सक ने स्थिति नाजुक बताकर उपचार करने से मना कर दिया। सुबह 6:30 बजे किशन की मौत हो गई।
बताया कि किशन का महेश की पुत्री से अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर महेश, संतोष, राजकुमार ने किशन के साथ मारपीट की, जिससे किशन की मृत्यु हो गई। मामला अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर एडीजे राजेश कुमार तृतीय ने महेश, संतोष, राजकुमार को दोषी मानते हुए से सश्रम आजीवन कारावास व प्रति अभियुक्त 51 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
किशोरी के अपहरण मामले में सात साल की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो-1 विनीत चौधरी ने वर्ष 2017 को खुर्जा देहात क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की को अगवा करने के मामले में अभियुक्त को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को अभियोजक महेश राघव ने बताया कि वर्ष 2017 में खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव बगरई खुर्द निवासी छत्रपाल पुत्र भरत सिंह द्वारा एक नाबालिग लड़की के अपहरण करने की घटना को अंजाम दिया गया था। 23 दिसंबर 2017 को खुर्जा देहात थाने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई गई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी छत्रपाल को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील और गवाही सुनने के बाद अभियुक्त छत्रपाल को सात साल की कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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लेखक के बारे में
Srishti Kunjसृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।
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