Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़UP accused got bail was in Jail for threatening the judge who ordered in Gyanvapi case

ज्ञानवापी पर आदेश देने वाले जज को धमकी देने के आरोपी को मिली जमानत

एनआईए कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण करने का आदेश देने वाले तत्कालीन न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर को धमकी देने के आरोपी भोपाल निवासी अदनान खान की सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 27 Sep 2024 10:22 AM
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एनआईए कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण करने का आदेश देने वाले तत्कालीन न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर को धमकी देने के आरोपी भोपाल निवासी अदनान खान की सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने जमानत आदेश में कहा कि आरोपी के विरुद्ध लगाई गई सभी धारा में सात साल से कम सजा का प्रावधान है। अभियोजन उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं दिखा सका। आरोपी 4 जून 2024 से जिला कारागार में बंद है तथा परिस्थितियों को देखते हुए उसे सशर्त जमानत पर रिहा किया जाता है।

अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्तमान में बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में तैनात न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर वर्ष 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले की सुनवाई कर रहे थे। उस समय एक पक्षकार(वादी) के अनुरोध पर न्यायाधीश दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। जिससे नाराज होकर भोपाल निवासी अदनान खान ने इंस्टाग्राम पर जज को धमकी देते हुए एक फोटो पोस्ट की थी।

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पोस्ट में लिखा गया था कि काफिरों का खून आपके लिए हलाल है जो आपके दीन के खिलाफ लड़ते हैं। इस फोटो पर न्यायाधीश के चेहरे पर आंखों के ऊपर लाल रंग में काफिर शब्द लिखा गया था। कहा गया है कि आरोपी ने जज को मारने के लिए अपने धर्म विशेष के लोगों को प्रेरित किया है।

इस मामले में आरोपी के विरुद्ध एटीएस ने मुकदमा दर्ज कर उसे 4 जून 2024 को गिरफ्तार किया था। आरोपी को 14 जून 2024 को पुलिस रिमांड पर लेकरपूछताछकीथी। बेल मिलने के बाद कागजी कार्रवाई करके उसे रिहा किया जाएगा।

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