Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़उन्नावUnnao Court Sentences Two to Three Years in Molestation Case

छेड़छाड़ के दो आरोपियों को तीन साल की सजा

उन्नाव न्यायालय ने छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए दो व्यक्तियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।...

छेड़छाड़ के दो आरोपियों को तीन साल की सजा
Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावWed, 21 Aug 2024 06:52 PM
हमें फॉलो करें

उन्नाव। न्यायालय में छेड़छाड़ के मामले में अभियोजन पक्ष की दलील और साक्ष्य के आधार पर दोषियों को तीन तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों पर 20-20 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मौरावां थाना क्षेत्र के पाठकपुर गांव निवासी रामेंद्र गोड़िया और रूपेश ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की।पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उप निरीक्षक अशुमान सिंह ने आरोपियों के ख़िलाफ़ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 31 मई 2015 को न्यायालय में आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय के सम्मन जारी होने के बाद दोनों आरोपितों ने 7 दिसंबर 2015 को न्यायालय ने आत्मसमर्पण कर दिया। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय की कोर्ट नंबर 11 में हुई। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील चन्द्रिका प्रसाद बाजपेई की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपित रामेंद्र उर्फ छोटू व रुपेश को अपराध कारित करने के जुर्म का दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।

लेटेस्ट   Hindi News,   बॉलीवुड न्यूज,  बिजनेस न्यूज,  टेक ,  ऑटो,  करियर ,और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें