दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा
Unnao News - उन्नाव की विशेष न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी शीतलदीन को दस साल की सजा सुनाई है। घटना 9 जनवरी 2017 को हुई थी जब आरोपी ने 15 वर्षीय लड़की को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के...

उन्नाव,संवाददाता। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय ने मंगलवार को किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 9 जनवरी 2017 की दोपहर करीब एक बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी घर में अकेली मौजूद थी। इसदौरान मौरावां थानाक्षेत्र के गोनामऊ गांव निवासी शीतलदीन बेटी को घर में अकेला पाकर घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो आरोपी बेटी को छोड़कर मौके से भाग निकला। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने शीतलदीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर 19 जनवरी 2017 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन एसओ दिनेश चंद्र मिश्रा ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 10 मार्च 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा विशेष पॉक्सो न्यायालय कोर्ट नंबर 12 में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने विशेष लोक अभियोजक प्रदीप श्रीवास्तव की दलील व साक्ष्य के आधार पर शीतलदीन को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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