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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद

किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद

संक्षेप:

Unnao News - उन्नाव में किशोरी से दुष्कर्म के एक दोषी को 10 साल कैद की सजा मिली। दूसरे मामले में किशोरी का अपहरण करने वाले को 3 साल कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर किशोरियों को बरामद किया। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई।

Nov 11, 2025 10:04 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, उन्नाव
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उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म के एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। वहीं, दूसरे मामले में किशोरी का अपहरण करने के दोषी को तीन साल कठोर कारावास व अर्थदंड़ से दंड़ित किया गया। अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति व महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 21 दिसंबर 2018 की रात नौ बजे उसकी 11 वर्षीय बेटी व 13 वर्षीय नातिन को पीतांबरखेड़ा मोहल्ला निवासी विजय पासी व जगन्नाथ उर्फ जगन पासी बहलाफुसलाकर कहीं भगा ले गए। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर किशोरियों की तलाश शुरू की थी।

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पुलिस ने कुछ दिन बाद किशोरियों को बरामद कर उनका मेडिकल परीक्षण न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान कराए गए। पुलिस के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे के विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने अभियोजन पक्ष से सरकारी अधिवक्ता राजीव अवस्थी की ओर पेश की गई दलील व साक्ष्य के आधार पर जगन्नाथ उर्फ जगन पासी को 10 साल के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड, विजय पासी को तीन साल के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।