तस्कर को 102 दिन कारावास की सजा
Unnao News - उन्नाव में न्यायालय ने मादक पदार्थ अधिनियम से जुड़े मामलों में इंद्रपाल को 102 दिन की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 18 किलो और 1.100 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया था। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी ठहराया और 6000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

उन्नाव। न्यायालय ने मादक पदार्थ अधिनियम से जुड़े दो मुकदमों की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को 102 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। माखी थाना पुलिस ने 17 जून 2021 को क्षेत्र के बाबूखेड़ा गांव निवासी इंद्रपाल को 18 किलो और 22 अगस्त 2022 को 1.100 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम में कार्यवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक राम आसरे व कमल किशोर दुबे ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमों की अंतिम सुनवाई गुरुवार को एडीजे छह न्यायालय में पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से विनय प्रकाश शुक्ला, मनोज कुमार पांडेय व कमल किशोर दुबे की दलील व साक्ष्य के आधार पर इंद्रपाल को दोषी मानकर 102 दिवस के कारावास की सजा सुनाई है।
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