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मानकों में अनफिट स्कूली वाहनों में लगेगी ब्रेक

26 वीं संशोधन नियमावली के अनुरूप स्कूली वाहनों के मानक पूरे न करने वाले स्कूलों पर एआरटीओ की गाज गिरेगी। एक सप्ताह के भीतर आवश्यक मानकों को अपने मोटरयान में पूरा न कराने की सूरत में चालान व बंद किए...

मानकों में अनफिट स्कूली वाहनों में लगेगी ब्रेक
हिन्दुस्तान टीम,उन्नावSat, 14 Mar 2020 11:28 PM
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26 वीं संशोधन नियमावली के अनुरूप स्कूली वाहनों के मानक पूरे न करने वाले स्कूलों पर एआरटीओ की गाज गिरेगी। एक सप्ताह के भीतर आवश्यक मानकों को अपने मोटरयान में पूरा न कराने की सूरत में चालान व बंद किए जाने की कार्रवाई तय की जाएगी। इसमें बस, मैजिक, वैन सभी वाहन शामिल रहेंगे।

जनपद में छात्र-छात्राओं को घर से लाने छोड़ने का काम कर रहे 350 वाहनों को 26 वीं संशोधन नियमावली के अनुरुप तैयार कराने का निर्देश है। इसके तहत बसों में सीसीटीवी कैमरे के साथ लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, गति सीमा यंत्र, खतरे में चेतावनी देने वाला प्रकाश, सीट के नीचे बैग रखने के लिए रैक, केसीएनजी चलित यानों में सिलंडर के ऊपर सीट का कोई उपबंध न होने, विद्यालय परिसर में सुरक्षित चढ़ाने व उतारने के लिए बेहतर स्थान, छत पर मजबूती से जुड़ी हुई रॉड, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों की स्थिति में परिचर व ड्राइवर को स्वंय बस में सुरक्षित रुप में चढ़ाने व उतारने की जिम्मेदारी के साथ दूसरे कई मानक पूरे कराने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूली वैन व अन्य वाहन की बॉडी बंद होनी चाहिए। विद्यार्थियों के टिफिन व बैग ले जाने के लिए एक वाहक लगा हो, फर्स्ट एड बाक्स के साथ अन्य मानक को तय समय सीमा के भीतर पूरा कराने को आगाह किया गया है। मानकों को समय से पूरा कराने के लिए सभी विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को पत्र भेजने की का कार्रवाई शुरू कर दी गई।

कोट.....

स्कूली वाहनों को 26 वीं संशोधन नियमावली के अनुरूप तैयार करने के लिए शासन से पत्र भेजा गया है। एआरटीओ प्रशासन और प्रवर्तन को जल्द से जल्द सभी वाहनों में यह मानक पूरा कराने का आदेश है। जिसके लिए स्कूल प्रबंधन को पत्र भेजे जाए रहे है। एक सप्ताह में इन्हें पूरा करना होगा।

अनिल त्रिपाठी, एआरटीओ उन्नाव

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