उन्नाव में महिला से छेड़छाड़ में दोषी को दो साल का सश्रम कारावास
उन्नाव, संवाददाता। फास्ट ट्रैक न्यायालय ने मंगलवार को महिला से छेड़छाड़ व जान से मारने के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार...
उन्नाव, संवाददाता।
फास्ट ट्रैक न्यायालय ने मंगलवार को महिला से छेड़छाड़ व जान से मारने के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को दो साल कारावास की सजा सुनाई और छह हजार का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के हाजी खेड़ा मजरा साल्हेपुर खलील नगर मुस्तफाबाद निवासी महिला ने गांव के विजय पाल पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक 5 अगस्त 2021 की दोपहर वह गांव के एक बाग में लकड़ी बीनने गई थी। वहां गांव के विजय ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने जाते वक्त धमकी दी कि किसी को बताया तो तुम्हारे पति की हत्या करा देंगे।
मुकदमे के विवेचक एसआई ने आरोपी विजय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज जयवीर सिंह नागर ने सरकारी वकील यशवंत सिंह की दलील सुनी और साक्ष्य का अवलोकन किया। कोर्ट ने माना कि महिला से दुष्कर्म जैसी घटना नहीं हुईं। रुपयों के लेनदेन पर उसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायाधीश ने आरोपी विजय को महिला से छेड़छाड़ व जान से मारने का दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई।
