उन्नाव में दो रुपये का लालच देकर मासूम से दुष्कर्म में उम्रकैद
उन्नाव, संवाददाता। दो रुपये का लालच देकर मासूम से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपये का...
उन्नाव, संवाददाता।
दो रुपये का लालच देकर मासूम से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी।
औरास थानाक्षेत्र के गांव निवासी बच्ची से लखनऊ के मलिहाबाद के बाकीनगर निवासी मतीन ने दुष्कर्म किया था। किशोरी का मां का आरोप था कि मतीन ने दो रुपये का लालच देकर उसकी बच्ची को अपनी बक्से की दुकान में बुलाया, जहां उससे दुष्कर्म किया। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद बच्ची घर पहुंची तो उसने आपबीती बताई थी। मां की तहरीर पर पुलिस ने मासूम से दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
औरास पुलिस ने मतीन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो डॉ. राजीव अवस्थी की दलील व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मतीन को घटना का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई।