किशोरी से दुष्कर्म में सात साल सजा, 25 हजार जुर्माना
Unnao News - उन्नाव में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी युवक को सात साल की सजा सुनाई। पीड़िता की उम्र 15 वर्ष थी, और आरोपी सुबोध ने उसे बहला-फुसलाकर भगा लिया था। पुलिस ने मामले की जांच की...
उन्नाव,संवाददाता। न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म में अभियोजन पक्ष की दलील और साक्ष्य के आधार पर युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही, दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि नौ अक्तूबर 2016 की सुबह करीब 11 बजे उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी मोहल्ले की एक दुकान से सामान लेने की बात कहकर घर से बाहर निकली थी। काफी देर तक बेटी के वापस न लौटने पर उसने आस-पड़ोस व रिश्तेदारी में खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। कई दिन बाद उसे जानकारी मिली कि सीतापुर जिले के मछरेहटा थानाक्षेत्र के अशोकपुर गांव निवासी सुबोध वहां आया और बेटी को बहाफुसलाकर साथ ले गया।
पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर बहन का पता लगाने की गुहार लगाई थी। हरकत में आई पुलिस ने कुछ दिन बाद किशोरी को खोज निकाला। किशोरी ने न्यायालय में दिए बयानों में आरोपी सुबोध पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की और पांच नवंबर 2016 को उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक अशोक कुमार गुप्ता ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 17 दिसंबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा लंबे समय से विशेष पॉक्सो न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने विशेष लोक अभियोजक राजीव अवस्थी की दलील व साक्ष्य के आधार पर सुबोध को दोषी मानकर सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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