Hindi NewsUttar-pradesh NewsUnnao NewsCourt Sentences Gang Member to 2 Years in Prison for Criminal Activities in Unnao
गैंगस्टर एक्ट में दोषी को पांच साल की सजा

गैंगस्टर एक्ट में दोषी को पांच साल की सजा

संक्षेप: Unnao News - न्यायालय ने गैंग बनाकर अपराध कारित करने के आरोपी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।गंगाघाट

Tue, 11 Nov 2025 10:04 PMNewswrap हिन्दुस्तान, उन्नाव
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उन्नाव। न्यायालय ने गैंग बनाकर अपराध कारित करने के आरोपी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। गंगाघाट थाना पुलिस ने 14 जनवरी 2020 को क्षेत्र के शक्तिनगर बहादुर की बगिया गांव निवासी अंगद पर गैंगस्टर एक्ट की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन प्र.नि. दिनेश चंद्र मिश्रा ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 13 जनवरी 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से एसपीपी विश्वास त्रिपाठी, अलंकार द्विवेदी व हरीश अवस्थी की दलील व साक्ष्य के आधार पर अंगद को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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एनडीपीएस एक्ट में दोषी पर लगाया जुर्माना माखी थाना पुलिस ने दो जनवरी 2021 को कोटरा गांव निवासी पुरुषेत्तमलाल के कब्जे से 1 किलो मादक पदार्थ बरामद किया था। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक हरिशंकर सिंह ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 15 मार्च 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से विजय कुमार की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।