आबकारी अधिनियम में दोषी पर लगाया जुर्माना
Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नाव
Unnao News - उन्नाव में न्यायालय ने संतोष को अवैध शराब बनाने के उपकरण रखने के आरोप में 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। माखी थानाक्षेत्र के अहरा गांव में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। अंतिम सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने अभियोजन की दलील के आधार पर उसे दोषी ठहराया।

उन्नाव, संवाददाता। न्यायालय ने आबकारी अधिनियम से जुड़े एक मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।माखी थानाक्षेत्र के अहरा गांव निवासी संतोष के कब्जे से अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा में कार्यवाई कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमें की अंतिम सुनवाई सोमवार को न्यायालय में पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से एपीओ विजय कुमार की दलील व साक्ष्य के आधार पर संतोष को दोषी ठहराते हुए 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
ये भी पढ़ें:जहरीली शराब प्रकरण में दो दोषियों को उम्रकैद
लेखक के बारे में
Hindustanहिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


