रेप के बाद मासूम की हत्या करने वाले 2 दोषियों को मृत्युदंड की सजा, 18 महीने में आया फैसला
संक्षेप: आगरा में पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले दोषियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों को साढ़े चार लाख रुपये जुर्माने की सजा भी दी। यह फैसला 18 माह की सुनवाई के बाद आया।

यूपी के आगरा के बाह क्षेत्र में पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी अमित निवासी फरैरा और निखिल निवासी होलीपुरा, बाह को फांसी की सजा और साढ़े चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला 18 माह में आया है। दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
फैसला सुनते ही मृतका की मां फूट-फूट कर रोने लगी। पिता और महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें संभाला। यह पहला मामला है जिसमें अदालत ने चार धाराओं गैंगरेप, हत्या, फिरौती के लिए अपहरण और पॉक्सो ऐक्ट में मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष गिरि और विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानिया के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों, डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट समेत अहम साक्ष्य पेश किए। प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी महत्वपूर्ण रही।
वादी ने 18 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पांच वर्षीय पुत्री नहर पर खेलने गई थी और लापता हो गई। अगले दिन छह लाख रुपये की फिरौती के लिए फोन आया। पुलिस ने कॉल ट्रेस कर 20 मार्च को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर सरसों के खेत से बालिका का शव बरामद हुआ। 19 अप्रैल 2024 को पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने आदेश दिया कि साढ़े चार लाख रुपये की जुर्माने की पूरी धनराशि मृतका के माता-पिता को दी जाए। फैसला सुनाए जाने के दौरान एसएसएफ प्रभारी निरीक्षक मुकेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
रेप में असफल होने पर की बच्ची की हत्या, 22 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला
इससे पहले फिरोजाबाद जिले में में दुष्कर्म में असफल रहने पर बालिका की हत्या करने में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास का फैसला दिया। यह फैसला 22 दिन की सुनवाई के बाद आया। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है, जिसे जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।





