Hindi NewsUP NewsSupreme Court grants interim bail to Mukhtar Ansari's son Abbas in Gangster Act case
सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को राहत, मुख्तार अंसारी के बेटे को गैंगस्टर एक्ट में अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को राहत, मुख्तार अंसारी के बेटे को गैंगस्टर एक्ट में अंतरिम जमानत

संक्षेप:

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को कोर्ट ने यूपी के गिरोहबंद अधिनियम के तहत एक मामले में विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत देने के अपने पूर्व आदेश की पुष्टि की।

Jan 13, 2026 01:35 pm ISTPawan Kumar Sharma भाषा
share Share
Follow Us on

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गिरोहबंद अधिनियम के तहत एक मामले में विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत देने के अपने पूर्व आदेश की पुष्टि की। चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में 31 अगस्त, 2024 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत अंसारी और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली और मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पिछले साल 7 मार्च को शीर्ष अदालत ने अंसारी को इस मामले में छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जे. बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने मंगलवार को अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता निजाम पाशा की दलीलों पर गौर किया और मामले में पहले दी गई अंतरिम जमानत को नियमित कर दिया। मार्च 2025 में शीर्ष अदालत से मिली राहत ने अंसारी की कासगंज जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। उनके खिलाफ अन्य सभी आपराधिक मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है।

ये भी पढ़ें:अब समस्या नहीं समाधान पर होती है चर्चा, योगी बोले- प्रगति पोर्टल से टूटी जकड़न

पीठ ने कुछ शर्तें लगाई थीं और बाद में उनमें से कुछ में ढील दी थी, जिनमें यह शर्त भी शामिल थी कि वह जांच अधिकारी की अनुमति के बिना लखनऊ नहीं छोड़ सकते। अंसारी को चार नवंबर, 2022 को अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया था और छह सितंबर, 2024 को गिरोहबंद अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।

पीठ ने पिछले साल मार्च में उन्हें राहत देते हुए कहा कि गिरोहबंद अधिनियम के मामले को छोड़कर अन्य सभी आपराधिक मामलों में उन्हें जमानत दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान अन्य आरोपी हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |