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सुलतानपुर: पिता - पुत्रों समेत चार को सात साल की जेल

सुलतानपुर: पिता - पुत्रों समेत चार को सात साल की जेल सुलतानपुर। संवाददाता

सुलतानपुर: पिता - पुत्रों समेत चार को सात साल की जेल
हिन्दुस्तान टीम,सुल्तानपुरMon, 24 Jan 2022 05:35 PM
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सुलतानपुर: पिता - पुत्रों समेत चार को सात साल की जेल

सुलतानपुर। संवाददाता

धम्मौर थाना क्षेत्र के बिकना मौजा के पूरे डेड़िया में 10 साल पूर्व संपत्ति विवाद में दंपत्ति पर जानलेवा हमला करने के चार अभियुक्तों को न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर कुल 46000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।  अभियोजन के मुताबिक पूरे डेड़िया निवासी राम प्रताप यादव का उनके भाइयों से संपत्ति विवाद था। जिस कारण अभियुक्तों ने मिलकर 30 मार्च 2011 की सुबह चरी की बुआई करने गए रामप्रताप व पत्नी सीता देवी पर लाठी डंडा कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल रामप्रताप को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मामला एनसीआर में दर्ज हुआ था विवेचना के बाद पुलिस ने रामप्रताप के भाइयों मथुरा यादव व राम लखन तथा भतीजों अमर बहादुर यादव व धनंजय पुत्र मथुरा पर चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को सामान्य आशय से मारपीट व धारदार हथियार से हमला करने का दोषी मानकर सोमवार को सजा सुनाई और जेल भेज दिया। अर्थदण्ड से 25000 रूपए क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित को देने का आदेश दिया।

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