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बल्दीराय से हटे 57 राजस्व गांव सदर तहसील में हुए शामिल

बल्दीराय से हटे 57 राजस्व गांव सदर तहसील में हुए शामिल

संक्षेप:

Sultanpur News - सुलतानपुर में 57 राजस्व गांवों को बल्दीराय तहसील से हटाकर सदर तहसील में शामिल करने का आदेश जारी किया गया। डीएम ने इसे लागू करने का आदेश दिया। विधायक विनोद सिंह ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। गांवों के लोगों ने इसका स्वागत किया।

Jan 08, 2026 08:43 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुलतानपुर,संवाददाता। लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार बल्दीराय तहसील क्षेत्र में शामिल 57 राजस्व गांवों को शासन से सदर तहसील में शामिल करने का राजाज्ञा जारी हो गया। शासनादेश आते ही गुरुवार को डीएम ने इसको लागू करने का आदेश दिया। इस तरह से गुरुवार को सभी 57 गांव बल्दीराय तहसील से कटकर सदर तहसील में शामिल कर लिए गए। राजाज्ञा लागू होने पर इन गांवों के लोगों ने विधायक विनोद सिंह के साथ जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया। सपा शासनकाल में इसौली के तत्कालीन विधायक अबरार अहमद के प्रयास से बल्दीराय तहसील को तहसील के रुप में स्थापित किया गया था।

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इसमें बल्दीराय और धनपतगंज ब्लॉक के गांवों शामिल किया गया था। उस समय धनपतगंज ब्लॉक के मायंग राजस्व निरीक्षक क्षेत्र और धर्मदासपुर गोकुलपुरा राजस्व निरीक्षक क्षेत्र के 57 राजस्व गांव के ग्रामीणों ने बल्दीराय तहसील में शामिल होने पर विरोध जताया था। इस दौरान उनकी बातों को जिला प्रशासन ने अनुसना कर दिया था। तभी से इन गांवों के लोगों ने इसका विराध जारी रखा था। वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी बने विनोद सिंह ने इन गांवों के लोगों को वादा किया था। चुनाव जीतने पर विनोद सिंह ने इन गांवों को बल्दीराय से हटकर सदर तहसील में शामिल किए जाने का प्रयास का प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यक से शासन को भेजवाया। इसके साथ ही शासन में लगातार प्रयासरत रहे। समय तो लगा लेकिन प्रयास रंग लाई और कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद इन गांवों को वापस सदर तहसील में शामिल किए जाने की राजाज्ञा राज्यपाल के यहां से जारी हुआ। बताते चले कैबिनेट से यह आदेश दिसंबर 2025 में ही जारी हो गया था। लेकिन राज्यपाल के यहां से वर्ष 2026 में राजाज्ञा जारी हुआ। गुरुवार को जैसे ही आदेश मिला, डीएम कुमार हर्ष ने इसे लागू करने का आदेश जारी किया। इसके बाद प्रक्रिया कर राजाज्ञा को लागू कर दिया गया।