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सुलतानपुर: दुराचार के दोषी पुजारी को 10 साल की जेल

Sultanpur News - सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के इसौली में 10 साल पूर्व महिला

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरMon, 20 Jan 2025 05:39 PM
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सुलतानपुर: दुराचार के दोषी पुजारी को 10 साल की जेल

सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के इसौली में 10 साल पूर्व महिला से झाड़फूंक के बहने महिला से दुराचार कर अपमानित करने दोषी चंदन पुजारी को एफटीसी कोर्ट के जलाल मोहम्मद अकबर ने 10 साल की जेल और 20 हजार रूपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देय होगी। सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला चंदन पुजारी के पास 14 सितंबर 2015 को झाड़फूंक कराने गई थी। दोषी पुजारी दोपहर में पीड़िता को नदी के किनारे ले जाकर दुराचार किया और वहीं नग्न अवस्था में छोड़ कर भाग गया।

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