
सुलतानपुर-अमेठी इंस्टीट्यूट के प्रबंधक की जमानत निरस्त हुई
Sultanpur News - सुलतानपुर में, अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ़ पैरामेडिकल साइंस के प्रबंधक प्रिंस उर्फ आजम खान की जमानत याचिका को न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया। छात्राओं से नर्सिंग कोर्स के लिए फीस वसूलने और एडमीशन न कराने के मामले में आरोप है। 18 छात्राओं ने मुकदमा दर्ज कराया, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया।
सुलतानपुर, संवाददाता। नर्सिंग कोर्स के लिए छात्राओं से फीस वसूलकर एडमीशन नहीं कराने की धोखाधड़ी में अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ़ पैरामेडिकल साइंस के प्रबंधक प्रिंस उर्फ आजम खान की जमानत याचिका न्यायाधीश निशा सिंह ने निरस्त कर दिया है। वादिनी के निजी वकील दीपांशु निगम ने तर्क रखा कि कूट रचित फीस रशीद विवेक श्रीवास्तव व प्रबंधक प्रिंस उर्फ आजम तैयार करते थे। सत्र 2024- 25 सत्र के लिए रूपये छात्राओं से नर्सिंग कोर्स के लिए जमा कराए गए थे। कूट रचित फीस रशीद तैयार कर छात्रों को दिया गया, लेकिन किसी कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं कराया गया जिससे बहुत सी छात्राओं का भविष्य खराब हुआ।

प्रिंसू, खुशी और कोमल समेत 18 छात्राओं ने ये मुकदमा दर्ज कराया था।

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