Former MLA Chandrabhadra Singh Sonu Acquitted in Police Attack Case पूर्व विधायक चन्द्रभद्र समेत 19 आरोपी बरी हुए, Sultanpur Hindi News - Hindustan
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पूर्व विधायक चन्द्रभद्र समेत 19 आरोपी बरी हुए

Sultanpur News - मायंग में पुलिस टीम पर हमले के मामले में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके 19 समर्थकों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। 19 साल तक चले केस में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए, लेकिन...

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरSat, 4 Oct 2025 06:56 PM
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पूर्व विधायक चन्द्रभद्र समेत 19 आरोपी बरी हुए

सुलतानपुर, संवाददाता। मायंग में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला करने के चर्चित मामले में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके 19 समर्थकों को एमपी - एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कूरेभार थाने में घुसकर सिपाही की पिटाई करने के आरोप में पूर्व ब्लाक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू पर दर्ज आपराधिक केस में 24 अगस्त 2006 की शाम चार बजे तत्कालीन थानाध्यक्ष जोखूलाल सरोज मायंग में उनके घर पुलिस टीम के साथ दबिश देने पहुंचे थे। आरोप था कि दबिश के दौरान इसौली के पूर्व विधायक चन्द्र भद्र सिंह सोनू ने समर्थकों के साथ सरकारी काम में बाधा डाली और ईंट गुम्मे से हमला कर बलवा और मारपीट कर हत्या की धमकी दी थी।

जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हुए थे। बचाव पक्ष के वकील रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि कोर्ट में 19 साल तक चले केस में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए लेकिन वे आरोप साबित करने को नाकाफी साबित हुए। कोर्ट ने शनिवार को मुकदमे का फैसला सुनाते हुए आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वालों में इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, सत्येंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मनु भद्र सिंह, सुशील सिंह, हैंडिल, सुजीत सिंह, शोभनाथ मिश्र, सुनील मिश्र, सतीश मिश्र, देव प्रकाश तिवारी, वीरेंद्र कुमार, राम अचल यादव, इंद्रमणि दुबे, त्रिलोकी सिंह, रणविजय सिंह, टिल्लू गुप्ता, गिरिजा प्रसाद मिश्र शामिल हैं। आरोपी तिलकधारी सिंह, शिवपूजन पांडेय, श्याम सुन्दर, कल्लू गुप्ता, राजेश सिंह और संजय सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।

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