सुलतानपुर: जिला कारागार में सजायाफ्ता कैदी की मौत
Sultanpur News - पॉक्सो केस में सात साल कैद व 20 हजार अर्थदंड से कोर्ट ने दंडित किया था पॉक्सो केस में सात साल कैद व 20 हजार अर्थदंड से कोर्ट ने दंडित किया था पॉक्सो क

पॉक्सो केस में सात साल कैद व 20 हजार अर्थदंड से कोर्ट ने दंडित किया था कादीपुर के राईबीगो का रहने वाला था,परिवार ने साजिश का आरोप लगाया है
सुलतानपुर। जिला कारागार में पॉक्सो के मामले में सजायाफ्ता कैदी की मौत हो गई। जेल के सिपाही उसको लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे,जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शव को मर्चयुरी में रखावाकर जेल प्रशासन ने परिजनों को सूचना दी ।
कादीपुर के राईबीगो गांव निवासी बंदी राम मूरत (50वर्ष) पुत्र श्यामलाल लगभग एक वर्ष पूर्व पॉक्सो के एक मामले में जेल में सजा काट रहा था। गुरुवार शाम पांच बजे एकाएक उसकी हालत बिगड़ी। जेल प्रशासन ने उसे सिपाही दुर्गेश और अजय के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवाया। जहां डॉक्टरो ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। मृतक की पत्नी सुनीता ने गांव की एक महिला पर अपनी सात साल की नाबलिग़ बच्ची से रेप के मामले में पकड़वाने का आरोप लगाया। पहले डेढ़ लाख रुपए लिया था, कहा की सुलह करेंगे लेकिन बाद में सुलह नहीं किया। शाम को जेल वालों ने फोन कर मृत्यु की सूचना दिया है।
पत्नी का आरोप है कि हमारे आदमी को जहर की सुई देकर खत्म करा दिए हैं। जेल अधीक्षक प्रांजल अरविंद ने बताया कि बंदी को शाम में सीने में तेज दर्द हुआ जहाँ उसकी मौत हुई। साल 2019 में मृतक पर पॉक्सो एक्ट में उस पर केस दर्ज हुआ था। उसे छह दिसम्बर 2023 को कोर्ट ने सात साल कैद और बीस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाया था।
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