युवती के हत्यारोपी की जमानत खारिज

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News - सुलतानपुर के गौरीगंज थाना क्षेत्र के चतुरीपुर गांव में अमिता की हत्या के मामले में आरोपी सनोज गौतम की जमानत याचिका जिला जज ने खारिज कर दी। मृतका के भाई ने तहरीर दी थी कि सनोज ने अमिता का गला काटकर हत्या की। इस मामले में दुर्गेश्वरी प्रसाद का नाम भी सामने आया है।

युवती के हत्यारोपी की जमानत खारिज

सुलतानपुर। गौरीगंज थाना क्षेत्र के चतुरीपुर मजरे मऊ गांव में बीते 15 अप्रैल को हुई युवती अमिता की हत्या के मामले में आरोपी सनोज गौतम की जमानत याचिका जिला जज सुनील कुमार ने खारिज कर दी है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने याचिका पर विरोध जताते हुए कहा कि गौरीगंज थाने में बीते 15 अप्रैल को मृतका के भाई ओम प्रकाश द्विवेदी ने तहरीर दी कि आरोपी सनोज ने बहन अमिता देवी का गला रेत कर हत्या कर दी जिसकी लाश गौरीशंकर द्विवेदी के खेत में मिली। विवेचना में आरोपी दुर्गेश्वरी प्रसाद का नाम भी प्रकाश में आया था।

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