UNLOCK-1 : छूट के लिए योगी सरकार ने किया ये ऐलान, थोड़ी देर में जारी होगी गाइडलाइन
केंद्र सरकार की गाइलाइन करने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अभी कुछ देर बाद लॉकडाउन 5.0 के अनलॉक 1 को लेकर दिशा-निर्देश जारी करेगी। हालांकि गाइडलाइन जारी करने से...
केंद्र सरकार की गाइलाइन करने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अभी कुछ देर बाद लॉकडाउन 5.0 के अनलॉक 1 को लेकर दिशा-निर्देश जारी करेगी। हालांकि गाइडलाइन जारी करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल पर आयोजित प्रेसवार्ता में योगी ने कहा कि हमारी आर्थिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और पिछले माह की तुलना में इस माह भी हमें अच्छा राजस्व मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आज उनकी सरकार दिशा-निर्देश जारी करने जा रही है।
प्रेसवार्ता में गाइडलाइन से पहले योगी का ऐलान
1. लॉकडाउन 5 का अनलॉक अब कल से खुल रहा है। हम आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। रेवन्यू बढ़ रहा है।
2. कोई नया टैक्स लगाने का इरादा नहीं है।
3. जान भी और जहान भी को ध्यान में रख कर जनता को और राहत देंगे।
4. मास गैदरिंग को हम हर हाल में रोकेंगे।
5.कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं होगा।
6. छूट इस आधार पर दे रहें कि लोग जागरूक रहें, सतर्कता से रहें। इसी मंत्र से जीना है।
7.नियंत्रित करते हुए शेष क्षेत्रों में अधिकतम कार्यों को छूट देने की तैयारी
Today after 2 pm, we will issue the guidelines for #Unlock1 in the state. Intra-state bus and taxi services will resume. Mass gatherings will remain prohibited. Social distancing and masks are mandatory: Chief Minister Yogi Adityanath. #COVID19 pic.twitter.com/m5aZhBUuCl
— ANI UP (@ANINewsUP) May 31, 2020
इससे पहले उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सदियों से नारी गरिमा पर चोट करने वाली तीन तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया। देश की सम्प्रभुता के लिए चुनौती बनी अनुच्छेद 370 को हटाकर एक सरकार की ऐतिहासिक गलती को ठीक किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से 30 लाख प्रवासी श्रमिक और कामगार आये। सभी मानते थे कि इनके कारण अव्यवस्था फैलेगी, लेकिन हमने माना कि वे हमारी ताकत हैं।
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस :
- आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी।
- आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी।
- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे।
- शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे।
- रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा
- स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा
- कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे ।
- बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है
- परिस्थितियों के अनुरुप राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं