ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश36 और अनुपयोगी कानूनों को खत्म करेगी योगी सरकार, यूपी कैबिनेट का फैसला

36 और अनुपयोगी कानूनों को खत्म करेगी योगी सरकार, यूपी कैबिनेट का फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार 36 अनुपयोगी हो चुके कानूनों को खत्म करेगी। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2022 विधानसभा के मौजूदा सत्र में पास कराया जाएगा।

36 और अनुपयोगी कानूनों को खत्म करेगी योगी सरकार, यूपी कैबिनेट का फैसला
Dinesh Rathourविशेष संवाददाता,लखनऊ।Mon, 05 Dec 2022 07:29 PM
ऐप पर पढ़ें

उत्तर प्रदेश सरकार 36 अनुपयोगी हो चुके कानूनों को खत्म करेगी। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2022 विधानसभा के मौजूदा सत्र में पास कराया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। इसमें 31 तो मूल एक्ट हैं बाकी एक्ट में संशोधन किया गया है। इसमें कई तो ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। असल में नागरिकों एवं व्यवसाय पर विनियामक अनुपालन भार (रेग्युलेटरी कम्प्लायन्स बर्डन) को कम करने एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मद्देनजर विभिन्न विभागों ने अपने यहां इस  तरह के अनुपयोगी कानूनों को चिन्हित किया और इन्हें खत्म करने पर सहमति दी। 

केंद्र सरकार द्वारा गठित रामानुजन समिति की संस्तुति पर स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान अधिसूचित राज्य से संबंधित अधिनियमों तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए अधिनियमों को वर्तमान में अनुपयोगी होने के आधार पर खत्म करने की संस्तुति राज्य सरकारों से की गई। खास बात यह कि 2017 से अब तक 813 चिन्हित अधिनियमों को निरस्त किया जा चुका है। अब इस तरह के 36 कानून और निरस्त किए जाएंगे।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें