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अनलॉक यूपी : कल से किन शहरों में खुलेंगे धर्मस्थल, मॉल और रेस्टोरेंट आज तय करेगा जिला प्रशासन

यूपी की योगी सरकार ने कन्टेनमेंट जोन से बाहर के धर्मस्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्तरां को सोमवार से खोलने की सशर्त अनुमति देते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए। हालांकि सरकार ने जिला प्रशासन को यह...

अनलॉक यूपी : कल से किन शहरों में खुलेंगे धर्मस्थल, मॉल और रेस्टोरेंट आज तय करेगा जिला प्रशासन
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ Sun, 07 Jun 2020 09:11 AM
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यूपी की योगी सरकार ने कन्टेनमेंट जोन से बाहर के धर्मस्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्तरां को सोमवार से खोलने की सशर्त अनुमति देते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए। हालांकि सरकार ने जिला प्रशासन को यह तय करने को  कहा है कि वह देख लें अगर सब कुछ अनलॉक हो जाने के बाद स्थिति खराब हो सकती है वाे वह पाबंदी जारी रख सकते हैं। इस बीच यूपी के कई शहराें में आज रविवार को जिला प्रशासन बैठक कर यह तय करेगा कि सोमवार सेे क्या क्या खोला जाए। वाराणसी में डीएम ने सोमवार से शर्तों के साथ रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन धर्मस्थल, होटल और मॉल खोलना फिलहाल टाल दिया है। वहीं मेरठ में भी डीएम आज मीटिंग करेंगे। 

विन्धयाचल धाम पर आज फैसला : 

मिर्जापुर में धर्मस्थल, मॉल और होटल खोलने पर जिला प्रशासन रविवार को बैठक कर इस पर फैसला लेगा। आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र में धर्मस्थल, रेस्टोरेंट तय दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खुलेंगे।

धर्मस्थलों के संबंध में अन्य दिशानिर्देश 
-सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए परिसरों में लोगों के लाइन में खड़े होने के निशान अंकित किए जाएं। 

-प्रवेश एवं निकास की यथासंभव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।

-कतारों में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहेंगे।

-प्रतिरूप, मूर्तियों व पवित्र ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभाएं व मंडली आदि निषिद्ध रहेंगी।

-धार्मिक स्थल के अंदर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव की अनमुति नहीं होगी। श्रद्धालु एवं पुजारी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। 

-संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए केवल रिकार्ड किए हुए भक्ति संगीत या गाने बजाए जा सकेंगे। समूह में एकत्र होकर गायन की अनमुति नहीं होगी।

-प्रार्थना सभाओं के लिए एक ही दरी या मैट के प्रयोग से बचा जाए। परिसर के भीतर शौचालयों, हाथ पैर-धोने के स्थानों पर स्वच्छता के विशेष उपाय करने होंगे। परिसर के फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ कराना होगा।

-श्रद्धालु अपने फेस कवर, मास्क या ग्लव्स आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेंगे।
 

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