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यूपी में नवरात्र, दशहरा और चेहल्लुम को लेकर योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि विजयादशमी, दशहरा और चेहल्लुम के मद्देनज़र कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने...

यूपी में नवरात्र, दशहरा और चेहल्लुम को लेकर योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस
लखनऊ। विशेष संवाददाता Sun, 19 Sep 2021 07:37 PM

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि विजयादशमी, दशहरा और चेहल्लुम के मद्देनज़र कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने नवरात्रि दुर्गा पूजा एवं विजयदशमी/दशहरा पर्व एवं रामलीला मंचन और चेहल्लुम के मौके पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहे। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हो।

मूर्ति विसर्जन आदि के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हो तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए। निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात कदापि बाधित न हो एवं बैरियर व पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए और मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही जन सुविधाएं यथा बिजली पेयजल एवं साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।

जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवसर पर सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पाए। संवेदनशील क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर भी मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए। शासन द्वारा चेहल्लुम के अवसर पर भी कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए और कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन से अपेक्षा की गई है कि अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए।

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