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मच्छरों के नियंत्रण के लिए क्या-क्या किए हैं उपाय, हाईकोर्ट का यूपी सरकार से सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों की जानकारी मांगी है।  यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने दिए।

मच्छरों के नियंत्रण के लिए क्या-क्या किए हैं उपाय, हाईकोर्ट का यूपी सरकार से सवाल
Dinesh Rathourविधि संवाददाता,प्रयागराजMon, 05 Dec 2022 10:30 PM

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों की जानकारी मांगी है। 
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई शुरू होते ही एमिकस क्यूरी सुजीत कुमार ने हलफनामा प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को 31 अक्तूबर 2022 को रिपोर्ट भेजकर मच्छर जनित बीमारी से केवल एक मौत की बात कही गई, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

इस पर कोर्ट ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट पर कहा कि सात मौतें हुई हैं। एमिकस क्यूरी ने कहा कि वर्ष 2016 में एक याचिका दाखिल हुई थी, उसी समय एक नियम लागू किया गया जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, चिकनपाक्स, कालाजार की रोकथाम और इलाज के लिए व्यवस्था बनाई गई, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि 2016 में जारी किए गए नियम के मुताबिक क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने पूछा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फायर फाइटिंग टैंकों में भरे पानी में मच्छर रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इसकी योजना और बारिश के दौरान और बारिश के बाद मच्छर जनित बीमारियों के रोकने के क्या-क्या उपाय किए गए हैं।
 

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