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 दूसरे जिलों के लाइसेंस पर मेरठ में शस्त्र रखने वालों को चेतावनी, डीएम ने थानों को भेजी सूचना

दूसरे जिलों के लाइसेंस पर मेरठ में शस्त्र रखने वालों को डीएम ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी शस्त्र धारक मेरठ जिले के बाहर से लाइसेंस लेकर मेरठ में शस्त्र रख रहे हैं तो वे अनिवार्य...

 दूसरे जिलों के लाइसेंस पर मेरठ में शस्त्र रखने वालों को चेतावनी, डीएम ने थानों को भेजी सूचना
संवाददाता ,मेरठWed, 29 Sep 2021 12:17 PM

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दूसरे जिलों के लाइसेंस पर मेरठ में शस्त्र रखने वालों को डीएम ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी शस्त्र धारक मेरठ जिले के बाहर से लाइसेंस लेकर मेरठ में शस्त्र रख रहे हैं तो वे अनिवार्य तौर से कलक्ट्रेट के शस्त्र सेक्शन में सूचना दर्ज करा दें। संबंधित थाना को भी जानकारी दें। सूचना नहीं देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

डीएम के बालाजी ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि दूसरे जिलों के लाइसेंसी शस्त्र धारक अस्थायी रूप से मेरठ में निवास कर रहे हैं। उनके द्वारा अपने लाइसेन्सी शस्त्र का पंजीकरण शस्त्र सेक्शन में नहीं कराया गया है। संबंधित थाने को भी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि आयुध नियमावली 2016 के नियम-17 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि अन्य जिलों के शस्त्र लाइसेंसी जो मेरठ जिले में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, अथवा निवास स्थान में परिवर्तन कर लिया है तो उसके संबंध में लाइसेंसी प्राधिकारी को प्रारूप ख-1 में आवेदन करेगा। शस्त्र लाइसेंस की सभी प्रविष्टियां अंकित करते हुये शस्त्र अनुभाग में अपने शस्त्र लाईसेंस को दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति बाहरी जिलों के शस्त्र लाइसेंस लेकर मेरठ जिले में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं तो कलक्ट्रेट स्थित शस्त्र सेक्शन में आवेदन कर अपने लाइसेंस की सूचना अनिवार्य तौर से दर्ज करा लें। अपने निवास स्थान की सूचना संबंधित पुलिस थाने में भी अंकित करा लें। जल्द ही शस्त्र धारकों के लाइसेंस आदि की जांच की जाएगी।

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