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विकास दुबे केस में नया मोड़: अमर की पत्नी के परिजनों ने दायर की याचिका, जानें पूरा मामला

विकास दुबे के साथी अमर दुबे की गिरफ्तार पत्नी खुशी के मामले में नया मोड आ गया। अब खुशी के परिजनों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि खुशी नाबालिग है। कानपुर देहात कोर्ट ने याचिका...

विकास दुबे केस में नया मोड़: अमर की पत्नी के परिजनों ने दायर की याचिका, जानें पूरा मामला
हिन्दुस्तान टीम,कानपुर Thu, 13 Aug 2020 09:28 AM
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विकास दुबे के साथी अमर दुबे की गिरफ्तार पत्नी खुशी के मामले में नया मोड आ गया। अब खुशी के परिजनों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि खुशी नाबालिग है। कानपुर देहात कोर्ट ने याचिका का संज्ञान लेते हुए जांच किशोर न्याय बोर्ड को जांच सौंप दी है। 

बिकरू कांड में साजिश की आरोपी खुशी को पुलिस ने 8 जुलाई को जेल भेज दिया था। पनकी रतनपुर निवासी खुशी के पिता श्यामलाल तिवारी ने अपने अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के जरिए बुधवार को माती कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें हाईस्कूल की मार्कशीट के हावले से दावा किया गया है कि  खुशी की उम्र 16 वर्ष 10 महीने 12 दिन है। उसकी जन्म तिथि 21 अगस्त 2003 है। बिकरू कांड के तीन दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने बेगुनाह बेटी को जेल भेज दिया है।। सुनवाई कर रहे एंटी जज डकैती कानपुर देहात ने प्रार्थना-पत्र का संज्ञान लेते हुए खुशी की आयु निर्धारण के लिए पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दी  है। एक सप्ताह बाद मामले में सुनवाई होगी। 

आरटीआई से दी पुलिस ने सूचना
अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि पुलिस से यह सूचना मांगी गई कि खुशी को किस आरोप में जेल भेजा गया तो चौबेपुर पुलिस ने देने से मना कर दिया। इसके बाद आरटीआई के जरिए पता चला कि खुशी को बिकरू कांड में हत्या, डकैती समेत अन्य में आरोपित बनाया गया है। इसके साथ ही साजिश का भी आरोपित बनाया गया है।

नाबालिग हुई तो शादी करने पर फंसेंगे परिजन
जानकारों की मानें तो परिजनों ने भले ही खुशी के नाबालिग होने का दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उसे जेल भेजने में पुलिस फंसेगी तो दूसरी तरफ परिजन भी नाबालिग की शादी करने में फंसेंगे। दसवीं की मार्कशीट के मुताबिक उसकी उम्र 16 साल 10 महीने है तो नाबालिग की शादी भी अपराध की श्रेणी में आता है।

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