दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, सिर्फ दो घंटे ही जला सकेंगे पटाखे
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली पर बड़ा फैसला लिया है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण तो देखते हुए सरकार ने दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है। सरकार ने निर्देश जारी करते हुए...
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली पर बड़ा फैसला लिया है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण तो देखते हुए सरकार ने दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है। सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दिवाली के दिन शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है।
Keeping in mind the Supreme Court verdict, Uttar Pradesh government has issued notification permitting bursting of firecrackers only between 8pm to 10pm.
— ANI UP (@ANINewsUP) October 23, 2019
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि जो लोग 10 बजे के बाद भी पटाखे जलाएंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें। योगी सराकार ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को ध्यान में रखते हुए बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें दिवाली के दिन पटाखे जलाने का समय दो घंटे निर्धारित किया गया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को संज्ञान में लेते हुए 2018 में दिवाली पर पटाखे जलाए जाने के लिए समय निर्धारित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रात के 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जाने की अनुमति दी गई थी। 10 बजे के बाद पटाखे चलाना प्रतिबंधित होगा। अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन न हो पाए। कोर्ट ने 2017 में 2016 की तुलना में पटाखे बेचने के लिए केवल 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए थे।
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