यूपीसीडा का बड़ा फैसला : अब अपने प्लाट पर पहले से ज्यादा निर्माण करा सकेंगे उद्यमी
यूपी औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक, वेयरहाउसिंग व गोदामों के लिए भूखंडों का फ्लोर एरिया रेशियो एफएआर की अधिकतम सीमा 66 प्रतिशत बढ़ा दी है। इससे उद्यमियों को अपने मौजूदा भूखंडों पर ही अपने...

यूपी औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक, वेयरहाउसिंग व गोदामों के लिए भूखंडों का फ्लोर एरिया रेशियो एफएआर की अधिकतम सीमा 66 प्रतिशत बढ़ा दी है। इससे उद्यमियों को अपने मौजूदा भूखंडों पर ही अपने कारोबार विस्तार के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो जाएगी। जमीन की किल्लत व उसकी महंगी दरों के कारण उद्यमियों को यू इस निर्णय से उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी।
यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। उद्योग, वेयरहाउस व गोदाम के लिए 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित प्लाट पर एफएआर 1.5 से बढ़ाकर 2.5 कर दिया गया है। इसी तरह 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित उद्योग, वेयरहाउस व गोदाम के लिए अधिकतम क्रय योग्य एफएआर 2 से बढ़ाकर 2.5 कर दिया गया है। हाल में यूपीसीडा बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर कराया है। इस निर्णय से फार्मा, बायोटेक उद्योग तथा अधिक श्रमिकों वाली इकाईयों को कम कीमत पर अपने उद्योग चलाने में मदद मिलेगी।