यूपी : योगी सरकार ने लॉकडाउन-4 में दी बड़ी राहत, रोज अलग-अलग क्षेत्र में बाजार खुलेंगे
उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन-4 में बड़ी राहत देते हुए बाजारों को खोलने का फैसला किया है। सभी बाजारों को इस तरह खोलने को कहा गया है कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलें और सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य...

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन-4 में बड़ी राहत देते हुए बाजारों को खोलने का फैसला किया है। सभी बाजारों को इस तरह खोलने को कहा गया है कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलें और सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रकार के निर्देशों का पालन कराया जाए। जिला प्रशासन इस संबंध में स्थानीय व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर विस्तृत आदेश जिला स्तर से जारी करेंगे।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को देर रात सभी जिलों को भेजा। इसमें लॉकडाउन-4 में लागू होने वाले दिशा-निर्देशों और इसमें दी जाने वाली सहूलियतों के संबंध में स्थिति साफ की गई है। रविवार से ही इस आदेश का इंतजार किया जा रहा था। इसमें कहा गया है कि पूरे प्रदेश में जो दुकानें खुलेंगी, उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर या मास्क लगाना होगा, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा, दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। मास्क नहीं लगाने वाले किसी भी खरीदार को सामान नहीं बेचा जाएगा।
Uttar Pradesh Government has issued revised guidelines for the state during the extended lockdown till 31st May, 2020. #COVID19 https://t.co/QbkJBqqbgq pic.twitter.com/vf9eoMiMdn
— ANI UP (@ANINewsUP) May 18, 2020
शासनादेश में रेस्टोरेंट आदि को केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, उन्हें दुकान में ग्राहकों को बिठाकर भोजन कराने की छूट नहीं होगी। मिठाई की दुकानें भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन दुकानों से केवल बेचने का कार्य किया जाएगा। दुकानों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
शादी में सिर्फ 20 लोग हो सकेंगे शामिल
बारात घर भी खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। पटरी व्यवसाइयों को भी अपना कार्य करने की अनमुति होगी लेकिन उन्हें फेस मास्क एवं ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति दी जाएगी।
नर्सिंग होम को इमरजेंसी व जरूरी आपरेशन की अनुमति
नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक आपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति दी जाएगी लेकिन यह अनुमति उन्हें सभी सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद मिलेगी।
इन्हें भी मिलेगी छूट
- ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी।
- शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
- सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क व फेस कवर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर उक्त सावधानी बरतनी होगी।
- मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा एवं सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा दो व्यक्ति ही चल सकेंगे
- लॉकडान के चौथे चरण में पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा सिर्फ दो लोग ही चल सकेंगे
- चार पाहिया वाहन में अगर परिवार के दो बच्चे हैं तो उनको भी चलने की अनुमति होगी
- बाइक पर अकेले चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी
- बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा
- थ्री व्हीलर वाहन में चालक के अलावा दो व्यक्तियों तक चलने की अनुमति
- वाहन पर चलने वालों को सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
नए सिरे से तय किए कंटेनमेंट जोन
यूपी सरकार ने शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का दायरा नए सिरे से तय कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक शहरी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में अगर सिंगल केस है तो 250 मीटर या पूरा मोहल्ला जो कम हो, माना जाएगा।
