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यूपी : खेती की जमीन पर मकान बनाने वालों को देनी होगी इम्पैक्ट फीस

शहरों में खेती की जमीन लेकर मकान या फिर दुकान बनाने वालों से अनिवार्य रूप से ‘इम्पैक्ट फीस’ यानी प्रभार शुल्क लिया जाएगा। अभी तक प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों में इसे अनिवार्य रूप से...

यूपी : खेती की जमीन पर मकान बनाने वालों को देनी होगी इम्पैक्ट फीस
शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊMon, 12 Apr 2021 08:43 AM
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शहरों में खेती की जमीन लेकर मकान या फिर दुकान बनाने वालों से अनिवार्य रूप से ‘इम्पैक्ट फीस’ यानी प्रभार शुल्क लिया जाएगा। अभी तक प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों में इसे अनिवार्य रूप से नहीं वसूला जा रहा है। इस फीस के एवज में लोगों को सड़क या फिर अन्य नागरिक सुविधाएं दी जाएंगी। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है और जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सभी विकास प्राधिकरणों को दिया जाएगा। शहर और क्षेत्रफल के आधार पर इम्पैक्ट फीस ली जाएगी।

शहरी दायरा तेजी से बढ़ रहा है। विकास प्राधिकरणों के पास जमीन न होने की वजह से लोग आवासीय सोसाइटियों से जमीन लेकर उस पर मकान बना रहे हैं। अधिकतर आवासीय सोसाइटियां खेती की जमीन पर प्लॉटिंग करके उसे बेच देते हैं। आवासीय सोसाइटियां न तो इसका ले-आउट पास करती हैं और न ही इसका भू-उपयोग परिवर्तन कराती हैं। इसके चलते सोसाइटियों के आसपास बनी सड़कों या फिर अन्य नागरिक सुविधाओं वाले स्थानों पर भार पड़ता है। खासकर विकास प्राधिकरण की योजनाओं से सटी हुई कालोनियों में ऐसा होता है, इसीलिए ऐसे लोगों को इम्पैक्ट फीस लेने की तैयारी है।

अधिनियम में संशोधन होगा
आवास विभाग जरूरत के आधार पर विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन भी करेगा, जिससे इसे अनिवार्य रूप से वसूला जा सके। इसके बाद विकास प्राधिकरण ऐसे मामलों में मनमाने तरीके से छूट भी नहीं दे पाएंगे। प्रदेश के कुछ बड़े विकास प्राधिकरणों में अभी इम्पैक्ट फीस लेने की व्यवस्था है, लेकिन सभी विकास प्राधिकरणों में नहीं लिया जा रहा है। जहां लेने की व्यवस्था भी है वहां इसमें मनमाने तरीके से छूट दे दी जाती है।

क्या होगा फायदा
- इम्पैक्ट फीस से विकास प्राधिकरणों की आय बढ़ेगी
- इस पैसे से जरूरत के आधार पर सड़कें आदि बनेंगी
- मनमाने तरीके से खेती की जमीन पर प्लाटिंग पर रोक लगेगी
- विकास प्राधिकरणों को जमीन मिलने का रास्ता भी साफ होगा

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