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यूपी : प्रदूषण के खिलाफ सख्ती, पुराने वाहनों को सड़क पर निकालने पर रोक, मालिकों को नोटिस

यूपी में प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रशासन और आरटीओ लग गया है। बीएस-1 समेत पुराने श्रेणी के वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। बिना फिटिनेस और प्रदूषण जांच करवाए किसी भी पुराने वाहन को सड़क पर निकलने...

यूपी : प्रदूषण के खिलाफ सख्ती, पुराने वाहनों को सड़क पर निकालने पर रोक, मालिकों को नोटिस
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊSat, 10 Oct 2020 10:28 AM
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यूपी में प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रशासन और आरटीओ लग गया है। बीएस-1 समेत पुराने श्रेणी के वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। बिना फिटिनेस और प्रदूषण जांच करवाए किसी भी पुराने वाहन को सड़क पर निकलने की मनाही है।

लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि शहर का प्रदूषण कम करने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी के साथ बैठक कर अलग से दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनमें बीएस-6 के अलावा अन्य वाहनों के लिए केन्द्रीय गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किए जाने का भी निर्देश है।

डीएम के निर्देश पर एआरटीओ सिद्धार्थ यादव ने अपने स्तर से नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि एक हजार से अधिक पुराने वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन की अवधि पूरी हो चुकी है, उनके मालिकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा बीएस-1 समेत अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए केन्द्रीय गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश सभी आरआई को दे दिए गए हैं। 

क्या हैं निर्देश-

- बीएस-2, बीएस-2 या बीएस-3 के कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण जांच जरूरी
- निजी वाहनों को फिटनेस से छूट लेकिन प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र साथ रखना जरूरी
- चौराहों पर चेकिंग के दौरान पुराने वाहनों पर नजर रखने के निर्देश जारी कर दिए गए
- प्रदूषण जांच करने वाले केन्द्रों की मशीनें सही हैं या नहीं इसकी भी जांच की जाएगी
- शहरी क्षेत्र में डीजल के टेम्पो प्रतिबंधित हैं, कोई पकड़ा गया तो तुरंत वाहन सीज होगा
- प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच प्रत्येक श्रेणी के वाहन की की जाएगी
 

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