बेटा, बीवी समेत आजम खान को सात साल जेल की सजा, अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाणपत्र केस में मां तजीन भी दोषी
सपा नेता आजम खान, पत्नी तजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाण केस में सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला के दो बर्थडे का मुकदमा दर्ज करवाया था।
सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र केस में सपा महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा देकर कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आजम खान के परिवार को रामपुर कोर्ट से यह बड़ा झटका है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तजीन फातिमा को दो जन्मतिथि केस में दोषी करार देने के बाद सजा के लिए दोपहर बाद का समय तय किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को दोषी करार देते ही हिरासत में ले लिया था। अब सजा सुना दिया गया है और कोर्ट से तीनों सीधे जेल जाएंगे।
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केस दायर किया था जिस पर फैसला आया है और मां, बाप और बेटे तीनों को दोषी पाया गया। कोर्ट का फैसला आने से बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। रामपुर कचहरी में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आजम खान पिछले साल मई में 27 महीने जेल में रहकर सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर बाहर आए थे। उस समय उन पर 88 केस दर्ज थे। तब कोर्ट ने भी यूपी सरकार के वकील से पूछा था कि ऐसा संयोग क्यों हो रहा है कि आजम को एक केस में जमानत मिलते ही दूसरा केस दायर हो जाता है।
इससे पहले आजम खान के वकील ने अर्जी लगाई थी कि केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। हालांकि ये अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे एवं स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र हैं जिनका सुविधानुसार इस्तेमाल किया गया। केस में अब्दुल्ला के पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। केस की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
अब्दुल्ला आजम की ओर से जिला कोर्ट में 16 अक्तूबर को रिवीजन दाखिल किया गया था। जनपद जज ने केस को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के जज विनोद बर्नवाल ने अब्दुल्ला का रिवीजन खारिज कर दिया। विधायक आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला की ट्रांसफर अप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। अब यहां एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है और आजम खान को बीवी और बेटे के साथ जेल भेज दिया है।
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