UP: 25 साल पुराने केस में महिला को उम्रकैद, झाड़-फूंक के लिए किया था ये कांड
कानपुर में झाड़-फूंक के बहाने महिला की हत्या करने पर उम्रकैद हुई है। 25 साल पहले महिला का शव कल्याणपुर क्षेत्र के जंगल में मिला था। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। एक अन्य आरोपी की मौत हो चुकी है
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कानपुर में झाड़-फूंक के बहाने महिला की हत्या करने पर उम्रकैद हुई है। 25 साल पहले महिला का शव कल्याणपुर क्षेत्र के जंगल में मिला था। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। एक अन्य आरोपित की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट संतोष कुमार तिवारी ने कन्नौज निवासी राम प्रकाश उर्फ बाबा को दोषी करार देते हुए साक्ष्य व गवाही के आधार पर सजा सुनाई।
कल्याणपुर के जंगल में 23 मार्च 1998 को एक महिला की क्षत-विक्षत लाश मिली थी। शव की शिनाख्त कल्याणपुर के अशोक नगर निवासी झवनी की पत्नी श्यामादेवी के रूप में हुई थी। एडीजीसी गौरेंद्र त्रिपाठी व विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पचौरी के मुताबिक झवनी ने कन्नौज निवासी रामप्रकाश उर्फ बाबा और विधनू निवासी महेश चंद्र उर्फ बंटा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि पत्नी श्यामादेवी को काफी समय से चक्कर आते थे।
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कई डॉक्टरों को दिखाने पर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। झवनी के मकान में रहने वाले रामप्रकाश उर्फ बाबा ने झाड़-फूंक कराने की सलाह दी। वह श्यामादेवी की झाड़- फूंक कराने को विधनू निवासी महेश चंद्र उर्फ बंटा के पास 10 मार्च 1998 की रात ले गया था। इसके 13 दिन बाद श्यामादेवी का शव मिला।राम प्रकाश उर्फ बाबा व महेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए।