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यूपी : आईपीएस अधिकारी ने डीजीपी चयन प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की

उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी की तैनाती का मामला बुधवार को हाईकोर्ट पहुंच गया। डीजी नागरिक सुरक्षा जवाहर लाल त्रिपाठी ने बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रदेश सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को...

यूपी : आईपीएस अधिकारी ने डीजीपी चयन प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊThu, 23 Jan 2020 12:58 PM
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उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी की तैनाती का मामला बुधवार को हाईकोर्ट पहुंच गया। डीजी नागरिक सुरक्षा जवाहर लाल त्रिपाठी ने बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रदेश सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को डीजीपी की तैनाती के लिए  भेजे गए नामों की सूची के संबंध में एक याचिका दाखिल की है।

जेएल त्रिपाठी की अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने बताया कि मामले की 24 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। अधिवक्ता के अनुसार वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों में वह तीसरे स्थान पर हैं। इसके बावजूद याची का नाम डीजीपी पद के लिए नहीं भेजा गया है, जबकि उनकी आठ महीने की सर्विस अभी बाकी है। याचिका में इसे प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायलाय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया गया है। जेएल त्रिपाठी की ओर से राज्य सरकार को तत्काल उनका नाम भेजने का आदेश देने की मांग की गई है।

जवाहर लाल त्रिपाठी वर्ष 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह समाजवादी पार्टी की सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। मुलायम सिंह सरकार में वह पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के अलावा एडीजी इंटेलीजेंस के पद पर भी रहे। वह एक जनवरी 2017 को पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत हुए थे। यह प्रदेश में पहला मामला है जब किसी आईपीएस अधिकारी ने डीजीपी की तैनाती को लेकर सरकार के कामकाज के खिलाफ याचिका की है।

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