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Government Scheme: पारिवारिक लाभ योजना के लिए तहसील में नहीं होगा सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन होंगे स्वीकार

यूपी में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में फर्जीवाड़ा और लंबित आवेदनों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर समाज कल्याण विभाग में नया पोर्टल बनाया है। अब आवेदन ऑनलाइन होंगे इसके लिए तहसील की भूमिका खत्म कर दी।

Government Scheme: पारिवारिक लाभ योजना के लिए तहसील में नहीं होगा सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन होंगे स्वीकार
Srishti Kunjसंतोष वाल्मीकि,लखनऊThu, 21 Sep 2023 05:57 AM
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन और उसके साथ संलग्न होने वाले आय, मृत्यु, निवास, आधार के सत्यापन में तहसील की भूमिका खत्म कर दी है। इस योजना का लाभ पाने के लिए अब सिर्फ आनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने बुधवार को बताया कि लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार की मिलीभगत से पति के जीवित रहते हुए पत्नी को विधवा बनाकर, पत्नी की मुत्यु पर पति या अन्य आश्रित के फर्जी दस्तावेज लगा कर इस योजना की राशि हड़पने के तमाम प्रकरणों का खुलासा हो चुका है। 

साथ ही तहसील स्तर पर सरकारी कामकाज के दबाव के चलते बड़ी तादाद में लम्बे अर्से से आवेदनों के लम्बित होना भी इस बदलाव की एक वजह है। इस वक्त योजना के करीब दो लाख आवेदन पिछले कई वर्षों से तहसील स्तर पर लंबित पड़े हुए हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की पहल पर 10 जून 2016, 27 जुलाई 2016 और सात जून 2017 के शासनादेश निरस्त करते हुए पिछले दिनों इस बाबत नया शासनादेश जारी किया गया है। 

इसके तहत समाज कल्याण विभाग ने एक नया पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल पर आवेदन और उसके साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजों को अब आवेदक खुद ही प्रमाणित करेगा। उसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट मंगवा कर एक पखवारे में आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा। योजना के तहत गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित को एकमुश्त 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। 

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राज्य के समाज कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। अब इस पोर्टल पर ही आवेदन करने होंगे। इस नए पोर्टल के चालू होने से पहले पात्र आवेदनों को आवेदक की सहमति प्राप्त करते हुए आधार प्रमाणीकरण कर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उस समय लागू शासनादेश के अनुसार यथाशीघ्र भुगतान किया जाएगा। आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र के साथ आवेदक के आधार कार्ड, स्वयं का फोटो, आय प्रमाण-पत्र, मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण-पत्र जैसे परिवार-कुटुम्ब रजिस्टर की प्रति या फिर शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो को अपलोड किया जाएगा। आवेदक को आधार लिंक सीबीएस बैंक खाते में ही धनराशि भेजी जाएगी। इसलिए प्रत्येक आवेदक द्वारा अपने वर्तमान बैंक खाते में आधार लिंक कराया जाना अनिवार्य होगा।

योजना का लाभ पाने की पात्रता
-गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष) की मृत्यु तक उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम हो।
-शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये सालाना की आय सीमा हो।
-मृत्यु की तिथि से एक साल के भीतर आवेदन अनिवार्य।
-आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक हो तथा आधार सीडेड हो।
-समाज कल्याण विभाग की वेबसाईट httpsl;//nfbs.upsdc.gov.in पर लॉगिन करके आनलाईन आवेदन करना अनिवार्य। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं।

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