यूपी सरकार की हुई राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान की 422 हेक्टेयर जमीन
अपर कलेक्टर प्रशासन की कोर्ट ने 13 साल से चल रहे मुकदमे में अपना निर्णय सुनाया है। सरकार बनाम राजा मोहम्मद आमीर अहमद खान केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विमुक्त भूमियों को छोड़कर राजा आमीर की...
अपर कलेक्टर प्रशासन की कोर्ट ने 13 साल से चल रहे मुकदमे में अपना निर्णय सुनाया है। सरकार बनाम राजा मोहम्मद आमीर अहमद खान केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विमुक्त भूमियों को छोड़कर राजा आमीर की सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी में 422 हेक्टेयर जमीन को सीलिंग की घोषित का घोषित किया है। अब यह जमीन राज्य सरकार के नाम हो जाएगी।
सीतापुर में 388.30, लखीमपुर खीरी में 10.6695 और बाराबंकी में 23.005 हेक्टेयर जमीनों को सिलिंग में दर्ज करने की बात की गई है। अपर कलेक्टर प्रशासन अमर पाल सिंह के अनुसार घोषित सीलिंग भूमि का बाजारू मूल्य 421 करोड़ रुपए के करीब है। इसमें सीतापुर स्थित जमीनों का मूल्य 388, लखीमपुरी खीरी की जमीनों का 11 करोड़ और बाराबंकी की जमीनों का मूल्य करीब 23 करोड़ रुपए है। एडीएम के अनुसार सीलिंग एक्ट 1976 के तहत किसी भी खातेदार के पास एक निश्चित माप से अधिक भूमि पर सीलिंग की कार्रवाई करते हुए सरकार के नाम दर्ज की जाती है।
ग्रामीण इलाकों में माप से अधिक सिंचित भूमि पर पूर्व में सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। इस निर्णय के खिलाफ विपक्षी ने अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को कमिश्नर के पास भेज दिया। वर्ष 2007 में तत्कालीन कमिश्नर ने इस मुकदमे को अपर कलेक्टर प्रशासन कोर्ट में भेज दिया। अपर आयुक्त न्यायिक लखनऊ मंडल के स्थानांतरण पत्र के में पारित आदेश का पालन करते हुए 15 जनवरी 2007 को मूल पत्रावली अपर कलेक्टर प्रशासन की कोर्ट के पास आई। तब से इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
अभी अपील कर सकते हैं
आदेश होने के साथ ही अब चिह्नित जमीनों को राज्य सरकार के पक्ष दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कानूनविदों के अनुसार अब विपक्षी इस निर्णय के विरुद्ध कमिश्नर कोर्ट या राजस्व परिषद के समक्ष अपील में जा सकते हैं।