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यूपी कैबिनेट : कोरोना वॉरियर्स के लिए कड़ा कानून, हमला करने पर जानें कितनी हो सकती है सजा

राज्य सरकार ने डॉक्टरों के बाद अन्य कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर भी सख्त कानून बनाया है। इसमें कोरोना से बचाव के कार्यों में लगे स्वास्थ्यकर्मियों, सफाईकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों, शासन की तरफ से...

यूपी कैबिनेट : कोरोना वॉरियर्स के लिए कड़ा कानून, हमला करने पर जानें कितनी हो सकती है सजा
मुख्य संवाददाता,लखनऊ Wed, 06 May 2020 08:19 PM
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राज्य सरकार ने डॉक्टरों के बाद अन्य कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर भी सख्त कानून बनाया है। इसमें कोरोना से बचाव के कार्यों में लगे स्वास्थ्यकर्मियों, सफाईकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों, शासन की तरफ से तैनात अधिकारियों सहित हर कोरोना वॉरियर की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। नए कानून में हमला, अभद्रता, थूकने या गंदगी फेंकने, आइसोलेशन तोड़ने पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा या 30 हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

समूहों को भड़काने पर भी सजा:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 'उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश -2020' के मसौदे को मंजूरी दी गई। कोरोना योद्धाओं के खिलाफ किसी समूह को उकसाने या भड़काने पर भी नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। इसमें दो साल से पांच साल तक की सजा का प्रावधान या 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। यह अध्यादेश राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून का रूप अख्तियार कर लेगा।

राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनाया 
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा। इसमें मुख्य सचिव समेत सात अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा डीम की अध्यक्षता में जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा। इसमें तीन सदस्य होंगे। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा। जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

सजा और जुर्माने का प्रावधान
-हमला, अभद्रता, थूकना या गंदगी फेंकने, आइसोलेशन तोड़ने पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा या 30 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान 
- क्वारंटीन के उल्लंघन पर एक से तीन साल की सजा और 10 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना
- अस्पताल से भागने पर एक से तीन साल की सजा, 10 हजार से एक लाख तक जुर्माना
- अश्लील व अभद्र व्यवहार पर एक से तीन साल की सजा और 50 हजार से एक लाख तक जुर्माना
- कोरोना मरीज के छिपने पर उसे 1 से 3 साल तक की सजा और 50 हजार से एक लाख तक जुर्माना
- कोरोना मरीज के जानबूझ कर यात्रा करने पर 1 से 3 साल तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना

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