ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेशयूपी कैबिनेट: सीएफओ को होगा गिरफ्तारी का अधिकार, फायर टैक्स की वसूली के लिए पेश होगा विधेयक

यूपी कैबिनेट: सीएफओ को होगा गिरफ्तारी का अधिकार, फायर टैक्स की वसूली के लिए पेश होगा विधेयक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस विधेयक के जरिए प्रदेश सरकार अग्निशमन विभाग में कई ढांचागत बदलाव करेगी।

यूपी कैबिनेट: सीएफओ को होगा गिरफ्तारी का अधिकार, फायर टैक्स की वसूली के लिए पेश होगा विधेयक
Dinesh Rathourप्रमुख संवाददाता,लखनऊMon, 05 Dec 2022 07:45 PM

इस खबर को सुनें

0:00
/
ऐप पर पढ़ें

यूपी सरकार चालू विधान मंडल सत्र के दौरान ही उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक 2022 पेश करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस विधेयक के जरिए प्रदेश सरकार अग्निशमन विभाग में कई ढांचागत बदलाव करेगी। साथ ही इसमें फायर टैक्स की वसूली का प्रावधान भी होगा। अग्निशमन कार्यों में बाधा डालने वालों और उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी का अधिकार होगा।

यह विधेयक उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश 2022 की जगह लेगा। इस अध्यादेश को पिछले माह कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास और बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए आपदा एवं संभावित अग्नि दुर्घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण मौजूदा उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम-2005 को सक्षम नहीं पाया गया। प्रदेश सरकार का मानना है कि यह अधिनियम भविष्य की अपेक्षाओं को पूरा कर सकने में सक्षम नहीं होगा। ‘अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र’ के इन अधिनियमों का अभिन्न अंग न होने के कारण भवनों व परिसरों में अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लागू कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

पूरे देश में फायर सर्विस अधिनियम में एकरूपता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेन्सी बिल 2019 को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह विधेयक तैयार किया है। विधेयक के कानून बन जाने के बाद अग्निशमन विभाग ज्यादा अधिकार संपन्न हो जाएगा। प्रदेश सरकार अग्निशमन विभाग का मजबूत तंत्र बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अग्निशमन विभाग को न सिर्फ ज्यादा मैनपॉवर दिया जाएगा, बल्कि ज्यादा अधिकारों के साथ जरूरी उपकरण भी दिए जाएंगे। 

बड़े भवनों में रखना होगा फायर सेफ्टी आफिसर

बड़े और व्यवसायिक भवनों के लिए फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। ये ऑफिसर जिले के चीफ फायर सेफ्टी ऑफिसर (सीएफएसओ) या अग्निशमन अधिकारी (एफएसओ) स्तर की ट्रेनिंग लेने के बाद ही तैनात होंगे। ऐसे में इन आफिसरों की ट्रेनिंग भी अग्निशमन विभाग को ही करानी होगी। इसके लिए वे अपनी ट्रेनिंग क्षमता का भी विस्तार करना होगा। सरकार उन्नाव स्थित अपने ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता में बढ़ोत्तरी भी करने जा रही है। 


 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें