विधानसभा चुनाव: रोड शो से रैलियों पर रोक, जानें यूपी चुनाव को लेकर EC ने क्या-क्या नियम बताए
उत्तर प्रदेश में चुनाव सात चरणों में जबकि मणिपुर में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। वहीं, अन्य तीन राज्यों- पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव निपट जाएगा। मतगणना 10 मार्च...

उत्तर प्रदेश में चुनाव सात चरणों में जबकि मणिपुर में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। वहीं, अन्य तीन राज्यों- पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव निपट जाएगा। मतगणना 10 मार्च 2022 को होगी। बता दें कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के तहत 10 फरवरी को वोटिंग होगी। दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, 5वां चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7 चरण 7 मार्च को संपन्न होगा। 10 मार्च को मतगणना होगी और नतीजे आएंगे।
रैली, रोड शो पर लगी रोक
यूपी समेत सभी पांच राज्यों में वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों में 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार डिजिटल, वर्चुअल, मोबाइल के जरिए करें। फिजिकल प्रचार के पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कोई प्रचार, जन संपर्क राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकेंगी।
वर्चुअल कैंपेन की इजाजत
सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। यदि कोरोना नियंत्रण में होता है तो फिर कुछ छूट दी जा सकती हैं। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी।
विजय जुलूस पर भी रोक
विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। विजय उम्मीदवार दो लोगों के साथ प्रमाण पत्र लेने जाएंगे। पार्टियों को तय जगहों पर ही सभा करने की अनुमति होगी। सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे कोविड गाइड लाइन का पालन सख्ती से करेंगे।
मतदान का समय बढ़ा
एक अहम ऐलान में चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के लिए समय को एक घंटा बढ़ा दिया गया है। ऐसा कोरोना की वजह से किया गया है। चुनाव के समय की घोषणा अधिसूचना जारी करने के वक्त की जाएगी।
ऑनलाइन भी हो सकेगा नामांकन
कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी।
अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू
चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी।
चुनाव अधिकारियों के लिए कोरोना की दोनों डोज जरूरी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि हमें महामारी से निकलने का यकीन रखना होगा। उन्होंने नियमों के बारे में बताते हुए एक शेर से शुरुआत की। सुशील चंद्रा ने कहा, 'यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।' चुनाव में तैनात सभी कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड और गोवा में ज्यादातर लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। यूपी में 90 फीसदी वयस्कों को कम से एक टीका लग चुका है।