यूपी: नाबालिग को बेचने और रेप में 10 साल सश्रम कारावास की सजा, जुर्माना भी देना होगा
नाबालिग का अपहरण कर सौदेबाजी और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने चार आरोपितों को मंगलवार को सजा सुनाई। न्यायालय ने दो आरोपितों को सात-सात साल तथा एक को 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। सभी के खिलाफ...
नाबालिग का अपहरण कर सौदेबाजी और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने चार आरोपितों को मंगलवार को सजा सुनाई। न्यायालय ने दो आरोपितों को सात-सात साल तथा एक को 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। सभी के खिलाफ अर्थदंड भी लगाया गया है।
बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने 18 जून 2017 को थाने में नाबालिग बहन के लापता होने की सूचना दी। उसने बताया कि मेरी बहन घर से दुकान पर सामान खरीदने गयी थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरु किया तो मामला अपहरण व दुष्कर्म का निकला। लड़की को बारामद कर पुलिस ने पूछताछ किया। उसने पुलिस को घटना के दिन दुकान से सामान लेकर वापस लौटते समय मीरा पत्नी श्रीभगवान उर्फ बल्लर ने मुझे अपने घर के अंदर बुलाकर ले गयी तथा चाय पिलाया।
पुलिस के अनुसार लड़की ने बताया कि चाय पीते ही वह बेहोश हो गयी तथा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद मीरा व श्रीभगवान ने मुझे सारण (बिहार) के बनियापुर निवासी राजेश राय को बेंच दिया। राजेश किशोरी को लेकर छत्तीसगढ़ चला गया। इसके बाद कमरें बंद कर वह दुष्कर्म करने लगा। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 363,372,376 व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। मंगलवार को इसकी सुनवाई करते हुए।
स्पेशल कोर्ट पाक्सों श्रीभगवान उर्फ बल्लर तथा उसकी पत्नी मीरा को सात-साल की कैद तथा राजेश को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने बल्लर व मीरा के उपर 15-15 हजार तथा राजेश के उपर 50 हजार का अर्थदंड लगाया।