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कानपुरः गंगा में गंदगी बहाने पर टेनरी संचालक को दो साल जेल की सजा

गंगा में टेनरी की गंदगी बहाने के मामले में जाजमऊ के टेनरी संचालक को सीबीआई की विशेष अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने टेनरी पर 1 लाख और संचालक पर 10 हजार का जुर्माने की सजा से...

कानपुरः गंगा में गंदगी बहाने पर टेनरी संचालक को दो साल जेल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ कानपुरTue, 21 Nov 2017 01:54 AM
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गंगा में टेनरी की गंदगी बहाने के मामले में जाजमऊ के टेनरी संचालक को सीबीआई की विशेष अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने टेनरी पर 1 लाख और संचालक पर 10 हजार का जुर्माने की सजा से भी दंडित किया है। 
लखनऊ में सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेस्ट विनीता सिंह ने गंगा नदी में टेनरी का गंदा पानी प्रवाहित करने वाले टेनरी मालिक फुरकान आलम को दो साल की सजा सुनाई है। अधिवक्ता एके चौबे के मुताबिक अभियुक्त कानुपर के जाजमऊ इलाके में अपनी टेनरी उद्योग संचालित करता था। 30 जुलाई 2007 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता प्रखर कुमार ने जेबा टेनरी की जांच की थी। जांच में पाया था कि जेबा टेनरी द्वारा गंगा प्रदूषण से संबधित आदेश का उल्लघंन किया जा रहा है। टेनरी का संचालन भी अवैध तरीके से कर रहा है। क्रोम समेत जो सामग्री गंगा में सीधे प्रवाहित करना प्रतिबंधित है, उसे भी जेबा द्वारा बहाया जा रहा है। सुनवाई के बाद अदालत ने टेनरी संचालक को कैद की सजा सुनाई गई।

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