नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधान परिषद सदस्यता पर 15 दिन में लें निर्णय : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी विधान परिषद के चेयरमैन को बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधान परिषद से सदस्यता समाप्त करने की अर्जी पर 15 दिन के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया है।...
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी विधान परिषद के चेयरमैन को बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधान परिषद से सदस्यता समाप्त करने की अर्जी पर 15 दिन के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया है। बसपा ने विधान परिषद के सभापति को सदस्यता खारिज करने के लिए अर्जी दी थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने दिनेश चंद्रा की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याची की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि सदस्यता समाप्त करने की मांग वाली अर्जी पर तीन माह के भीतर फैसला सुना देना चाहिए लेकिन यूपी विधान परिषद के चेयरमैन ने 29 मई 2019 को नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता समाप्त करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया था, जो कि एक साल पूरा होने के बाद भी नहीं आया है।
याचिका में कहा गया कि नसीमुद्दीन बसपा के टिकट पर 23 जनवरी 2015 को विधान परिषद सदस्य बने थे। उन्होंने 22 फरवरी 2018 को बसपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिसके बाद विधान परिषद में बीएसपी के नेता ने उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए विधान परिषद के चेयरमैन के समक्ष याचिका दी थी।